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बॉलीवुड

इमरान खान को CEC के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन मे भाग लेना पड़ा भारी, FRRO ने जारी किया भारत छोड़ने का नोटिस।

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेशकुमार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन मे भाग लिया जिसके बाद FRRO ने इमरान खान को 28 ऑक्टोबर तक भारत छोड़ने का समय दिया है। इमरान खान बॉलीवुड अभिनेता आमीर खान के भांजे है। और अमेरिकी नागरिक होने के साथ-साथ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक बताए जा रहे हैं।

इमरान खान को CEC के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन मे भाग लेना पड़ा भारी, FRRO ने  जारी किया भारत छोड़ने का नोटिस।
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द्वारा साधना गुप्ता

स्रोत: hindustan times, the indian express, toi, ndtv, the indian express, business today

इमरान खान को एफआरआरओ ने भारत छोड़ने की नोटिस दी।

10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन जारी था, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रदर्शन में आमिर खान के भांजे इमरान खान भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। मामला तब सुर्खियों में आया जब भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इमरान खान की शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने किरीट सोमैया के शिकायत के अनुसार, मामले की जांच की और फिर एफआरआरओ ने इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया।

जानकारी के मुताबिक, इमरान खान को लीव इंडिया नोटिस जारी किया गया है। पुलिस का कहना है उन्होंने भारतीय नागरिक न होते हुए भी भारतीय राजनीतिक प्रदर्शन में भाग लिया। जो भारतीय इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट के नियमों के खिलाफ है। इसी मामले में एफआरआरओ ने इमरान खान के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए, उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने की मोहलत दी है।

क्या हुआ था 10 अक्टूबर को?

10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। यह प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में हुए प्रदर्शन के समर्थन में था। प्रदर्शनकारी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के संदर्भ में प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन को महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी के नेतृत्व वाले हम भारत के लोग समूह ने भी समर्थन दिया था। पुलिस का कहना था कि इस गैदरिंग के लिए पुलिस से अनुमति तक नहीं ली गई थी। और बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, प्रदर्शन केवल आजाद मैदान में ही हो सकता है। प्रदर्शन के संदर्भ में सीजेपी कार्यकर्ताओं का दावा है कि, उन्होंने ईमेल के जरिए प्रदर्शन की अनुमति ली थी। उस दिन पुलिस ने अगस्त क्रांति मैदान के आसपास भारी सुरक्षा तैनात की थी। पुलिस ने लगभग 400 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, इनमें इमरान खान, उनकी पार्टनर लेखा वाशिंगटन, इमरान खान की मां नुसरत और उनकी भांजी ज़ैन मैरी खान भी शामिल थे।

हिरासत के दौरान इमरान खान ने पुलिस वैन से एक सेल्फी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, अपैरेंटली, आई एम गोइंग फॉर अ ड्राइव। एक और वायरल वीडियो में इमरान खान पुलिस से कहते हुए सुनाई दिए, "मैंने क्या किया? मैं क्यों धकेला जा रहा हूं?" वहीं बाद में इमरान खान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वो किसी पार्टी या संगठन के प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि देश के एक आम नागरिक के रूप में प्रदर्शन में शामिल हुए थे।

कौन हैं इमरान खान और क्या है नागरिकता का सवाल?

बता दें कि इमरान खान बॉलीवुड एक्टर और सुपरस्टार आमिर खान के भांजे हैं। उन्होंने जाने तू... या जाने ना, आई हेट लव स्टोरीज़, दिल्ली बेली जैसी फिल्मों में काम किया है। पुलिस और रिपोर्टर्स के अनुसार, वे अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड है।

ओसीआई कार्ड किसी भी विदेशी मूल के व्यक्ति को भारत में बिना वीजा के रहने और काम करने की अनुमति देता है। लेकिन यह भारतीय नागरिकता नहीं देता। ओसीआई कार्डधारक को मतदान का अधिकार नहीं होता है। ओसीआई कार्ड होल्डर पर विदेशियों से संबंधित कानून लागू होते हैं।

शिकायत के पीछे का पूरा मामला..

भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने 11, 12 अक्टूबर को गांवदेवी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि, इमरान खान ने ओसीआई नियमों और वीजा शर्तों का उल्लंघन करते हुए "इलीगल पॉलिटिकल एजीटेशन" में हिस्सा लिया।

सोमैया ने एक्स पर लिखा कि विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकों जैसा अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या खान का प्रदर्शन में आना एसआईआर को एंटी मुस्लिम नैरेटिव के रूप में पेश करने के लिए था? वहीं किरीट सोमैया ने पुलिस से खान की नागरिकता के दस्तावेज मांगने की मांग की।

वहीं 13 अक्टूबर को किरीट सोमैया ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को पत्र लिखा और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एलओसी जारी करने की और जांच पूरी होने तक उन्हें देश छोड़ने से रोकने की मांग की, लेकिन एफआरआरओ ने इसके उलट लीव इंडिया नोटिस जारी कर दिया। जिसमें एफआरआरओ ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा है।

इमरान खान पर लगी कानूनी धाराएं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इमरान खान के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 7 और धारा 29 के तहत कार्रवाई की गई है, धारा 7 केंद्र सरकार को विदेशियों के प्रवेश, प्रस्थान, उपस्थिति या आवागमन को नियंत्रित, प्रतिबंधित या निर्देशित करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, गांवदेवी पुलिस स्टेशन में इमरान खान और हिरासत में लिए गए अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223, 126 (2), 189 (2), 189 (3), और 189 (5) के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है। ये धाराएं आदेश की अवहेलना और गैरकानूनी जमावड़े से जुड़ी हैं।

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